सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चौकी कनकबीरा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम खटकर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कनकबीरा धान उपार्जन मंडी के सामने जंगल किनारे बने झोपड़ी एवं बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब बनाई और बेची जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ मौके पर रेड कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से सुंदरलाल मैत्री उर्फ गोलू पिता बोधराम मैत्री उम्र 31 वर्ष निवासी बस्तीपारा कनकबीरा को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करना स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50-50 लीटर क्षमता वाले 4 नीले ड्रमों में भरी करीब 200 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये बताई गई है, बरामद कर जब्त की। इसके अलावा शराब बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण, प्लास्टिक बाल्टी, सिल्वर गंज तथा इलेक्ट्रिक क्वाईल सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 हजार रुपये है।
मौके पर रखे दो-दो सौ लीटर क्षमता वाले 5 ड्रमों में भरे गुड़, शक्कर एवं महुआ पास को पुलिस द्वारा नष्ट किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 236/26 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक टीकाराम खटकर, प्रधान आरक्षक हीराधर नाग, आरक्षक जगजीवन खुटे, कुंज बिहारी निराला, पोशेंद्र कुर्रे, बिहारी लाल साहू एवं चौकी स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
