सारंगढ़-बिलाईगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 9 मई 2026 को वर्ष का द्वितीय नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
इस संबंध में न्यायालयों में पंजीबद्ध प्रकरणों के दोनों पक्षकारों को मध्यस्थता हेतु सूचना जारी की जा रही है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
नेशनल लोक अदालत में संबंधित व्यक्ति माननीय न्यायालयों के अलावा राजस्व विभाग के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण करा सकेंगे। साथ ही बैंक, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग आदि से संबंधित लंबित कर एवं बिल भुगतान का भी अवसर मिलेगा।
लोक अदालत में दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस के मामले, बैंक रिकवरी संबंधी प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से जुड़े मामले, भरण-पोषण प्रकरण, परिवार न्यायालय के प्रकरण, श्रमिक विवाद, भूमि विवाद, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन एवं राजस्व संबंधी मामलों को शामिल किया गया है।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवादों का वैकल्पिक समाधान के तहत आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाएगा।
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