सारंगढ़-बिलाईगढ़।शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जरूरतमंद एवं पात्र बच्चों को नर्सरी से कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
आरटीई के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी निजी विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट
https://rte.cg.nic.in/
पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए अभिभावकों के पास पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग ने पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।
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