सारंगढ़-बिलाईगढ़। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सारंगढ़ नगर में भारी वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि शहर में सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।
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