सारंगढ़-बिलाईगढ़।शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। पात्र अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
आरटीई के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी गैर-अनुदान प्राप्त एवं गैर-अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चों को किसी भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसके लिए अभिभावकों को निर्धारित वेबसाइट पर जाकर आवेदन भरना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।
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आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च, ऑनलाइन प्रक्रिया जारी